भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार (कोविड-19) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु पान, गुटका एवं तम्बाकू खाकर सड़क पर थूकना प्रतिबंधित है।

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भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार (कोविड-19) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु पान, गुटका एवं तम्बाकू खाकर सड़क पर थूकना प्रतिबंधित है।
  इसी क्रम मे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोराना वायरस covid-19 से रोकथाम व बचाव हेतु निर्देशित किया है की यदि कोई भी दुकानदार पान, गुटका एवं तम्बाकू आदि बेचते पाया जाता है तो उसकी दुकान सील करते हुये उसके विरुद्ध धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उल्लंघन एवं महामारी अधिनियम एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं म.प्र.एपिडेमिक डिसीजेज (कोविड-19) विनियम 2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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