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शनिवार, अप्रैल 18, 2020
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लोकडाउन के बीच अच्छी खबर
*कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह का आदेश मानेगा सहित 21 अप्रैल से कुछ निर्माण कार्यों को सशर्त पुनः शुरू किया जायेगा*
अच्छी खबर-छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण को छतरपुर जिले में रोकने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 03 मई 2020 तक जिले को पूर्णतः लॉक-डाउन घोषित किया है। चूंकि छतरपुर जिले में आज दिनांक तक कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है। अतः शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले के अन्तर्गत निम्न योजनाओं के निर्माण कार्यों को दिनांक 21.04.2020 से पुनः शुरू किये जाने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 से मुक्त किया गया है।
1- राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-खजुराहो (फोर लाईन) का निर्माण कार्य
2- खजुराहो हवाई अड्डा विस्तार कार्य
3- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे पड़े निर्माण कार्य
4- मनरेगा अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं नदी पुर्नजीवन, जल संरक्षण, मेड़बंधान आदि कार्य
5- पेयजल योजना संबंधी निर्माण कार्य
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है की उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा-
1. निर्माण कार्य में संलग्न समस्त श्रमिकों सहित अन्य व्यक्तियों को मास्क लगाना तथा कार्य स्थल पर आने एवं कार्य स्थल से जाते समय सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।
2. समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार साबुन से हाथ साफ कराना होगा।
3. व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को कार्य मुक्त रखा जाये एवं इसकी सूचना तत्काल अनुविभागीय दण्डाधिकारी सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को देना होगी।
5. निर्माण कार्य पूर्व से योजित श्रमिक जो कि लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं गये हैं और कार्यस्थल पर ही रूके हैं, उन श्रमिकों के अतिरिक्त किसी बाहर से आने वाले श्रमिक से कार्य न कराया जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे उसी ग्राम के निवासी श्रमिकों से कार्य कराया जाये। साथ ही जिले के श्रमिकों से स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त कार्य कराया जावे।
6. निर्माण कार्य में योजित श्रमिकों को जिले की सीमा से पूर्व की भांति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
7. सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय शासकीय चिकित्सक से कराया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम एवं चिकित्सक की सलाह अनुसार ही कार्य कराया जाये।
8. कार्य में योजित सभी श्रमिकों के व्यक्तियों के पास संबंधित निर्माण के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा।
9.कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
प्रशासन द्वारा उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर निर्माण कार्य को रोके जाने एवं संबंधी निर्माण एजेंसी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बुन्देली न्यूज़
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