छतरपुर जिले में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित

बुन्देली न्यूज़,
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छतरपुर जिले में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित
लॉकडाउन अवधि में प्रतिबंधित कार्य और सेवाओं में 18 मई से सशर्त छूट,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर 31 मई 2020 तक छतरपुर जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है।

इसके साथ ही आमजन की रोजगारमूलक सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में 18 मई से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि में प्रतिबंधित कार्य और सेवाओं के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है।

18 मई से यह गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी

1. समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां।
2. दूध की दुकानें खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।
3. प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों/सेवाओं के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में शेष समस्त प्रतिष्ठान एवं सेवाएं प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। सभी शासकीय कार्यालय कार्यालयीन समय व दिवसों में शुरू किए जाएंगे।
4. ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन (कंटेनमेंट एरिया से बाहर वाले क्षेत्र) के जिलों से कुल 50 व्यक्तियों के साथ विवाह समारोह प्रारंभ किए जा सकेंगे।
5. जिला अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
6. चाय की दुकान एवं हाथ ठेला में बिकने वाली खाद्य सामग्री जैसे- चाट-समोसा, मोमोज, पानी के बतासे, गन्ने का रस, भजिया आदि की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। समस्त खाद्य सामग्री का वितरण डिस्पोजल प्लेट, दोने एवं गिलास इत्यादि में किया जाएगा।
7. नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून के संचालक उपयोग में आने वाले उपकरण को सेनेटाईज रखेंगे एवं प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः सेनेटाईज या साबुन के घोल में साफ करने के बाद ही दोबारा उपयोग करेंगे। इसी के साथ नाई, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून संचालकों को मास्क का प्रयोग एवं हाथों का सेनेटाईज करते रहना होगा। इन दुकानों पर आने वाले ग्राहक अपने साथ स्वयं का कपड़ा लेकर आएंगे और नाई की दुकान का कोई भी कपड़ा उपयोग नहीं करेंगे। उक्त दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएंगी।

यह 16 सेवाएं/गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

1. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन एवं तीर्थ स्थल।
2. सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिन में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो।
3. शाम 06 बजे से प्रातः 10 बजे तक किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति के एकत्र होना।
4. बिना मास्क लगाये किसी व्यक्ति का घर से निकलना।
5. समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस।
6. सभी खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, अन्य एकत्रीकरण (अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोडकर)
7. मैरिज गार्डन, ऑंडिटोरियम एंव सिनेमा घर/सिनेमा हॉंल/मल्टी प्लेक्स।
8. नदी तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान।
9. जिले के शहरी/ग्रामीण समस्त साप्ताहिक हाट बाजार।
10. कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति।
11. जिले की राजस्व सीमाओ के बाहर से आने वाली सार्वजनिक परिवहन हेतु बसों/टेक्सियों आदि का अवागमन। (अनुमत्य वाहनों को छोड़कर)
12. चिकित्सीय कारणों या इन दिषा-निर्देषों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-जिला और अंतर-राज्य आवागमन।
13. अंतिम संस्कार में बीस से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना।
14. गुटखा, तम्बाकू, पान-मसाला आदि का विक्रय एवं दुकानें खोलना।
15. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना।
16. होटल, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, फूड जोन्स आदि का संचालन।

लॉंक-डाउन के दौरान इन 12 शर्तों का करना होगा पालन

1. जहॉं से समान आदि क्रय किया जाना है वहां पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा लाईन में लगे हुये व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखी जाये।
2. सभी शासकीय-अशासकीय कार्यालयों आदि व्यावसायिक संस्थानों में साबुन से हॉथ धोने के उपरान्त ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जाये।
3. 60 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति घर से बाहर न निकलें। उक्त व्यक्तियों को केवल अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति (सामान्य रूप से स्वास्थ्य गत कारण के लिये) में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय समय पर म.प्र. जन स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत आदेश जारी किये गये है, उन आदेशों का पालन छतरपुर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित रहकर प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में तीन माह की सजा और जुर्माना किया जा सकता है।
5. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटाइन का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उस का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर धारा 269 आईपीसी धारा 270 आईपीसी तथा 271 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जावेगा।
6. मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगरपालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य होगा।
7. सोशल मीडिया पर अनावश्यक/असत्य/अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा, यह भी की जिन लोगो को होम क्वारेंटाइन किया गया है,उन के नाम/तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा।
8. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिम्मेदार होंगे।
9. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उलघंन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
10. ऐसे प्रत्येक स्थान/संस्थान जहां लोग/मजदूर आकर कार्य करते हैं उन्हें मास्क लगाकर कार्य करना होगा तथा संस्थान/दुकान मालिक द्वारा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी करना होगी।
11. सभी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सभी संस्थान/दुकान मालिक को स्वयं एवं वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों/मजदूरों आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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