तीन तहसीलदार, 66 पटवारियों पर शास्ति अधिरोपितप्रतिदिन विलंब के लिए प्रत्येक प्रकरण पर 250 रूपए का दण्ड,

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तीन तहसीलदार, 66 पटवारियों पर शास्ति अधिरोपित

प्रतिदिन विलंब के लिए प्रत्येक प्रकरण पर 250 रूपए का दण्ड,
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत वेब जीआईएस पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में बंधक भूमि दर्ज नहीं करने पर तीन तहसीलदार पर 4 हजार 250 रूपए और 66 पटवारियों पर 31 हजार 750 रूपए की  सहित कुल 36 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्यवाही सुनिश्चित समय-सीमा में दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण की गई है। कलेक्टर द्वारा समीक्षा में पाया गया कि पोर्टल पर 10 मार्च 2021 को प्राप्त भूमि बंधक रिपोर्ट में तहसीलदार स्तर पर 2 दिवस से अधिक लंबित आवेदनों की संख्या 17 और पटवारी स्तर पर एक दिवस से अधिक लंबित आवेदनों की संख्या 127 पाई गई, जिसका समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 3 के तहत भूमि बंधक दर्ज करना 3  दिवस की सेवा के रूप में पंजीबद्ध है। बंधक आवेदन आॅनलाइन प्राप्त होते ही पटवारी को एक कार्य दिवस और तहसीलदार को 2 कार्य दिवस में आवेदन निराकरण करना जरूरी है।

जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कार्य के लिए जिम्मेवार तहसीलदार और पटवारियों पर 250 रूपए प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित की गई और भविष्य में अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में नहीं करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई।
चंदला तहसीलदार श्री रनमत सिंह, बिजावर तहसीलदार श्री दुर्गेश तिवारी और राजनगर तहसीलदार श्री विजय कुमार सेन सहित छतरपुर तहसील के 3, नौगांव तहसील के 2, राजनगर तहसील के 21, लवकुशनगर तहसील के 2, गौरिहार तहसील के 5, बड़ामलहरा तहसील के 4, बिजावर तहसील के 2, बक्स्वाहा तहसील के 5, चंदला तहसील के 7, घुवारा तहसील के 5, महाराजपुर तहसील के 6 और छतरपुर नगर तहसील के 5 पटवारियों पर अर्थदण्ड लगाया गया हैै।


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