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रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार

उत्तरप्रदेश के डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आज़म खान को दोषी पाया गया है. अभी इस मामले में सजा पर फैसला आना बाकी है लेकिन रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में खान पर लगे आरोप आज सिद्ध हो गए हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सियासी रसूख की वजह से कभी सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के सितारे इनदिनों गर्दिश में चल रहे हैं. एक के बाद एक कई केसेज में उनके खिलाफ कोर्ट फैसले सुना चुकी है. इसी कड़ी में कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है.  

रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार का है मामला

बता दें कि साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने को लेकर मुक़दमा दर्ज किया गया था. आज़म खान सहित बरकत अली ठेकेदार व पूर्व सीओ आले हसन के ख़िलाफ़ धारा 392, 452, 504, 506 औऱ 120B  में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं बुधवार को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान औऱ बरकत अली ठेकेदार को दोषी करार दिया है.  एमपी-एमएलए कोर्ट जल्द ही आज़म खान औऱ बरकत अली ठेकेदार की सजा का एलान कर सकता है. 

आजम खान की कम नहीं हो रही मुश्किलें

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के एक और मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषी करार दिया है. हाल ही में आजम खान परिवार को बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से राहत ज़रूर मिली है लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम हरदोई की जेल में बंद हैं. लेकिन आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉ तजीन फात्मा जो रामपुर जेल में बंद हैं उनको हाईकोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है. 


बुन्देली न्यूज़,

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