छतरपुर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

छतरपुर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

बुन्देली न्यूज़,
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छतरपुर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही,

छतरपुर: जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जैसवाल ने सम्पूर्ण छतरपुर जिले में रबी की फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (गेहूं, चना, मसूर, सरसों के डंठल) जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश जन सामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (1) के तहत जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में रबी की फसल कटाई के पश्चात बहुसंख्यक किसान अपनी सुविधा के लिए खेतों में आग लगाकर डंठलों को नष्ट करते हैं। नरवाई में आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ-साथ गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं और व्यापक संपत्ति की हानि का कारण बन सकता है। खेतों में आग लगने से अनियंत्रित होने पर जनसंपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति और जीवजन्तु भी नष्ट हो सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में कई किसान अब रोटावेटर और अन्य साधनों से गेहूं के डंठल खेत से हटाने लगे हैं, जो एक सकारात्मक पहल है। नरवाई में आग लगाने से अन्य किसानों की फसलों और जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक था।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फसलों की कटाई में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने हेतु स्ट्रा रीपर अनिवार्य रूप से रखा जाए अथवा कंबाइंड हार्वेस्टर में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। जिले में चलने वाले कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर/स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम की सतत निगरानी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी और बिना इनके पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। एक पक्षीय कार्यवाही से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा-163(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष/आपत्ति या आवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त तहसीलदार कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय और ग्रामीण/शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश को प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों को इसकी जानकारी प्रदान करें।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे खेतों में आग न लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

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