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शनिवार, अप्रैल 19, 2025
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नरवाई जलाने पर छतरपुर में कड़ी कार्यवाही, एफआईआर दर्ज, जुर्माना लगाया गया,
छतरपुर: कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा नरवाई (फसल अवशेष) न जलाने के सख्त आदेश के बावजूद, जिले में इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में नरवाई जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि बड़ामलहरा में 6 भू-स्वामियों पर जुर्माना लगाया गया है।
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने किसानों से खेतों में नरवाई न जलाने की अपील की थी, ताकि पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता को बचाया जा सके। इसके बावजूद, 19 अप्रैल को राजनगर तहसील के ग्राम बगाई में सेटेलाइट के माध्यम से नरवाई जलती हुई पाई गई।
हल्का पटवारी रमाशंकर खरे ने महाराजपुर थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मौके पर जाकर निरीक्षण करने पर नारायणदास पिता शिवदयाल यादव के कब्जे की लगभग 8 एकड़ भूमि पर नरवाई में आग लगी हुई थी। पंचनामा तैयार कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
वहीं, बड़ामलहरा के एसडीएम आयुष जैन ने भी नरवाई जलाने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। ग्राम सड़वा में सेटेलाइट से फसल अवशेष जलते हुए पाए जाने पर 6 भू-स्वामियों - यशोदा पत्नी किलकोटि कुशवाहा, बाबूलाल पिता कमला प्रजापति, बालकिशन पिता ननूवा कुशवाहा, बलुआ पिता हिम्मता अहिरवार, दमरुआ पुत्र हल्का कुशवाहा और लंपुआ पुत्र हल्का कुशवाहा - पर प्रति व्यक्ति 2500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
प्रशासन की इस कड़ी कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि नरवाई जलाने के आदेश का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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