सागर में अवैध उर्वरक भंडारण पर बड़ी कार्रवाई

Bundele News
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कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में कृषि विभाग की टीम ने अवैध उर्वरक भंडारण और विक्रय के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सागर के खुरई रोड पर गढ़ौली खुर्द स्थित ‘मेसर्स माँ हरसिद्धि एग्रो’ (ट्रेडर्स) और गुजरात के ‘सहदेव फर्टिलाइजर्स’ के खिलाफ बिना अनुमति और वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से उर्वरक भंडारण करने के मामले में थाना कैंट में एफआईआर दर्ज की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक शिवकांत सिंह राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कुडारी में सचिन गुप्ता के मकान में अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए कृषि विभाग की टीम ने पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर छापेमारी की। वहाँ एक हैवी ट्रक (क्रं. MP 09 HH 2213) से उर्वरक की बोरियाँ उतारकर मकान में रखी जा रही थीं। 

जांच टीम ने मौके से कुल 500 बोरी अवैध उर्वरक (BENTONITE GRANULES) की जप्त

किया है, जिसका कुल वजन 25,000 किलोग्राम है। इसमें से 230 बोरियाँ ट्रक में और 270 बोरियाँ मकान के अंदर रखी हुई पाई गईं। जप्त किए गए उर्वरक की कुल कीमत ₹1,25,000 और जप्त ट्रक की कीमत करीब ₹20 लाख बताई जा रही है (कुल जप्ती ₹21,25,000)। आरोपी प्रदीप साहू भंडारण और खरीदी-बिक्री से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज मौके पर पेश नहीं कर सका।

कृषि विभाग की शिकायत पर कैंट पुलिस ने ‘मेसर्स माँ हरसिद्धि एग्रो’ के प्रोपराइटर प्रदीप साहू (पिता काशीराम साहू) और ‘सहदेव फर्टिलाइजर्स’ (भावनगर, गुजरात) के प्रोपराइटर महेश रामजी भाई चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 8 एवं 35 के तहत अपराध संख्या 0332/2026 पंजीकृत कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है। परीक्षण के लिए उर्वरक के सैंपल भी प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी सागर श्री अनिल राय, एडीए सागर श्री अंकित रावत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री आर. डी. लडिया, उप संचालक कार्यालय से श्री भूपेंद्र राजपूत, कृषि विकास अधिकारी व उर्वरक निरीक्षक शिवकांत राजपूत, कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र राजपूत एवं श्री कुलदीप क्रिश्चियन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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